फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की जमानत खारिज
उदयपुर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने आज इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में पाया गया है कि आरोपी विक्रम भट्ट व श्वेताम्बरी भट्ट द्वारा अलग-अलग नामों से अलग-अलग फर्जी बिल तैयार करवाकर परिवादी से पैसा ट्रांसफर करवाया गया है। उस पैसे को वापस अपने खातों में डलवाकर स्वयं ने ही उपयोग में ले लिया है। उन्होंने कहा- इस प्रकार आरोपियों ने मिलकर नाम से 4,23,13,424 रूपए लिए हैं। इसमें से 1,65,69,955 रूपए खुद के ही खातों में कर्जा उतारने के लिए उपयोग में ले लिए गए हैं।
योगी का करिश्मा बरकरार, बड़े-बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे CM
124 वर्षों से दूर वाग्देवी की वापसी पर फिर उठे सवाल, भोजशाला में बढ़ी चर्चा
महिलाओं के लिए ₹3000 महीना, मदरसे पर चला हथौड़ा; सुवेंदु सरकार के बड़े निर्णय
डेथ ओवर्स में राजस्थान की बल्लेबाजी हुई फ्लॉप, दिल्ली ने मैच में की वापसी
आरसीबी के वेंकटेश अय्यर ने खेली दमदार पारी, जश्न ने फैंस का जीता दिल
डायल-112 सेवा का विस्तार, गृहमंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक फॉरेंसिक वैन को किया रवाना
वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक्जिम बैंक FY2027 में 10% ऋण वृद्धि पर केंद्रित
ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लिए गर्व का पल, तुषार कुमार बने सबसे युवा मेयर
किचन और बाथरूम में कॉकरोच से परेशान? अपनाएं ये सस्ता घरेलू तरीका