लोरमी में महिला से छेड़छाड़ केस, दो आरोपी गिरफ्तार
Lormi molestation case: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के इस गंभीर मामले के सामने आते ही पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जांच को तेजी से आगे बढ़ाया।
यह घटना थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम भाठापारा की है। पीड़िता ने 17 फरवरी 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले रंजीत अग्रवाल और वेदप्रकाश अग्रवाल जबरन दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस आए। महिला के अनुसार, आरोपियों ने उसकी लज्जा भंग करने की नीयत से हाथ-बांह पकड़कर छेड़छाड़ की, अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 52/26 दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 74, 332(सी), 296, 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य एकत्र किए गए।
जांच में पर्याप्त आधार मिलने के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने घटना से जुड़ी बातें स्वीकार कीं। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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